लड़की पैदा होने पर पति ने पत्नी को दिया तीन तलाक

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फतेहपुर (जनमत):- खबर उत्तर प्रदेश के जनपद फतेहपुर से है | जहाँ केंद्र से तीन तलाक के खिलाफ कानून पास किया जा चुका है और तीन तलाक देने पर गैर जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है इसके बावजूद भी तीन तलाक की घटनाओं में कमी नहीं आ रही है। ताजा मामला यूपी के फतेहपुर जिले का है | जहाँ लड़की पैदा होने पर पति ने पत्नी को तीन तलाक दे दिया। जिसके बाद पीड़िता ने इस घटना की शिकायत स्थानीय थाने में की और पुलिस ने इस मामले में पति सहित आठ लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्यवाई में जुट गई है।

 फतेहपुर जिले के थाना कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता की शादी 15 नवंबर 2019 को मुस्लिम रीति रिवाज से जिले के मलवा थाना क्षेत्र के सूपा गाँव निवासी इस्तेखार अहमद खां के साथ की थी | शादी के पहले से पति का प्रेम प्रसंग किसी अन्य लड़की के साथ चल रहा था | जिसकी जानकारी पति ने शादी की पहली रात पत्नी को दी थी लेकिन पत्नी ने इस बात को नजर अंदाज कर दिया और शादी के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलता रहा और शादी के कुछ दिन बाद से पति और उसके परिजनों द्वारा अतिरिक्त दहेज में पांच लाख रुपए की मांग करने लगे |

जिसको लेकर पीड़िता के साथ मारपीट करने लगे , पीड़िता ने इस बात की जानकारी अपने पिता को दी , जिसके बाद पिता अपनी लड़की के ससुराल पहुँचकर उसे अपने साथ ले आए और मायके में रहने के दौरान पीड़िता ने लड़की को जन्म दिया | लेकिन ससुराल वालों को लड़के की चाह थी जिसको लेकर वह लोग नाखुश थे और पीड़िता को लगातार तलाक दे देने का दबाव बनाते रहे |  इसको लेकर कई बार पंचायत भी हुई लेकिन दहेज में पांच लाख की अतिरिक्त मांग न देने पर बात नहीं बनी और पति ने पंचायत के दौरान पत्नी को तलाक दे दिया।

जिसके बाद पीड़िता ने घटना की लिखित शिकायत थाना कोतवाली में की और पुलिस ने पति इस्तेखार अहमद खां, उसके ससुर इकरार अहमद, जेठ वकार, सास नसरीन बनो, ननद रोकय्या बानो, नंदोई शाहदीन और शकील व वकील के खिलाफ आईपीसी 498-A, 323, 504, 506,दहेज प्रतिषेध अधिनियम 3,4 , मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम 2019 3,4 के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्यवाई में जुट गई है।

Reported By :-  Bheem Sankar

Published By :- Vishal Mishra