देश/विदेश (जनमत) :- आईएनएक्स मीडिया मनी लांड्रिंग मामले में उच्चतम न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज केस में अग्रिम जमानत नहीं देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली चिदंबरम की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा, ‘प्रारंभिक चरण में अग्रिम जमानत देने से जांच पर विपरीत असर पड़ सकता है। आर्थिक अपराध अलग-अलग स्तर पर हैं और इसे अलग दृष्टिकोण के साथ निपटाना चाहिए। जांच एजेंसी को मामले की छानबीन करने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।’अदालत ने कहा कि चिदंबरम नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष नियमित जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। यह अग्रिम जमानत देने के लिए सही केस नहीं है।
कांग्रेस नेता को जांच एजेंसी की हिरासत में भेजा जा सकता है। फिलहाल वह सीबीआई की हिरासत में है। जिसकी गुरुवार को अवधि खत्म हो रही है।आज दिन में राउज एवेन्यू अदालत में इस मामले में सुनवाई होनी है। सीबीआई कह चुकी है कि उन्हें जेल भेज दिया जाए लेकिन अदालत का कहना है कि राउज एवेन्यू अदामत में सुनवाई होने तक उन्हें सीबीआई हिरासत में ही रखा जाए। इससे पहले निचली अदालत ने चिदंबरम की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सूत्रों के अनुसार जमानत याचिका खारिज होने से आज ईडी अदालत में आवेदन करके चिदंबरम की हिरासत मांग सकती है।