नई दिल्ली(जनमत).आइटी कंपनी इन्फोसिस अपने पूर्व चीफ फाइनेंशियल ऑफीसर राजीव बंसल के खिलाफ केस हार गई है। इन्फोसिस को 12.17 करोड़ रुपये ब्याज के साथ बंसल को देने का आदेश दिया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार कंपनी ने 17 करोड़ रुपये से ज्यादा सेवरेंस पे का पेमेंट रोक जाने के बाद बंसल ने इसकी शिकायत आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में की थी। कंपनी ने बीएसई फाइलिंग में जानकारी दी है कि ट्रिब्यूनल ने बंसल के सेवरेंस पैकेज को लेकर अपना फैसला जारी कर दिया है। ट्रिब्यूनल ने कंपनी के शिकायत को सही माना लेकिन सेवरेंस पे के रूप में पहले अदा किए गए 5.2 करोड़ रुपये वापसी और मुआवजा के दावे को खारिज कर दिया गया।
कंपनी ने कहा है कि आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल का फैसला गुप्त है। कंपनी इस मामले में कानूनी सलाह लेगी। कंपनी के सह संस्थापक और अन्य लोगों ने सेवरेंस पे पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि कंपनी में गड़बड़ियों पर चुप्पी साधने के एवज में यह भुगतान किया जा रहा है।
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