अयोध्या (जनमत) :- अयोध्या शहर के रीडगंज स्थित फॉब्स इण्टरमीडिएट कॉलेज की जीव विज्ञान के पद पर सहायक अध्यापिका आफरीन फातिमा की वर्ष 2010 मे हुए फ़र्ज़ी नियुक्ति के मामले को लेकर शिकायतकर्ता इकबाल खां की तरफ से संबंधित मामलों की पैरवी करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक चन्द्र सोनी द्वारा के द्वारा जानकारी दी गईं। इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए आरोप लगाया कि 2010 मे आफरीन फातिमा की सहायक अध्यापिका के पद पर फ़र्ज़ी नियुक्ति हुई थी।वही इस फर्जीवाड़े की शिकायत कॉलेज एसोसिएशन के अध्यक्ष इकबाल खान द्वारा उच्चाधिकारियों और उत्तर प्रदेश शासन से करते हुए प्रकरण में जांच की मांग की गयी थी।
प्रकरण के संज्ञान में आते ही मुख्यमंत्री कार्यालय के आदेशानुसार विधिवत जांच हुई तो मामले की परत दर परत खुलती चली गयी और शिकायत के सही पाये जाने पर शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश डॉ० सरिता तिवारी द्वारा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आदेश 22-07-2022 द्वारा उक्त सहायक अध्यापिका की नियुक्ति 13-09-2010 को अनियमित, अवैध तथा निराधार घोषित कर दिया था।वही आफरीन फतिमा द्वारा उच्च न्यायालय में योजित याचिका रिट पेटिशन 30-05-2024 को माननीय न्यायालय खारिज कर दिया गया है।इस दौरान उन्होंने पंजीकृत डाक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के अद्यतन आदेश की प्रति अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा उत्तरप्रदेश शासन लखनऊ, संयुक्त शिक्षा निदेशक, अयोध्या, जिला विद्यालय निरीक्षक अयोध्या को प्रेषित कर उक्त फर्जीवाडा करने वाली शिक्षिका के विद्यालय में प्रवेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की है। प्रकरण की जानकारी होते ही जिला कोषाधिकारी अयोध्या द्वारा उक्त अध्यापिका के वेतन भुगतान पर पहले ही रोक लगायी जा चुकी है। अब उक्त अध्यापिका के साथ ही आपराधिक साजिशपूर्वक नियुक्ति प्राप्त करने में सहयोग करने वाले विभागीय अधिकारियों, प्रबंधतंत्र के पदाधिकारियों, सदस्यों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही तथा अब तक धोखाधडी करके वेतन के रुप में लूटे गये शासकीय धन के वसूली की कार्यवाही हेतु सक्षम न्यायालयों में याचिकायें प्रस्तुत करने की बात भी शिकायतकर्ता के अधिवक्ता द्वारा कही जा रही है।
REPORT- AZAM KHAN…
PUBLISHED BY:- ANKUSH PAL…