मेला प्रशासन दुकानदारों की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध

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मेला क्षेत्र में किसी भी प्रकार की समस्या के लिए मोबाइल नंबर 7985423553 तथा 9454417953 पर करें संपर्क

बलिया/जनमत/28 नवम्बर 2024। मेला प्रशासन दुकानदारों की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। कोई भी दुकानदार या व्यक्ति किसी भी प्रकार की समस्या के लिए अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद बलिया के मोबाइल नंबर 7985423553 तथा मुख्य राजस्व अधिकारी के मोबाइल नंबर 9454417953 से संपर्क कर सकते है।
यह जानकारी मुख्य राजस्व अधिकारी श्री त्रिभुवन ने देते हुए बताया कि ददरी मेला में विगत वर्ष 2023 की भांति ही दुकानदारों से आवंटन शुल्क क्रमशः प्रति लट्ठा ₹4000, ₹5000 तथा ₹6000 लिया जा रहा है। जैसा कि पूर्व में भी जिन लाइनों की दुकानों से लिया जाता रहा है। किसी भी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।
दुकानों को चिन्हित करते हुए रजिस्टर बनाकर उन्हीं दुकानदारों का नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, आवंटित भूमि और प्रति लट्ठा धनराशि दर्ज किया जा रहा है। प्रथम बार रसीद दुकानदारों के नाम से काटी जा रही है।
चार या पांच दुकानों की प्रति लट्ठा धनराशि जमा कर 20 या अधिक दुकानें बनाकर अवैध रूप से आवंटित करने वाले अवैध ठेकेदारों पर रोक लगाकर दुकानदारों के नाम ही दुकानवार नियमानुसार वसूली की जा रही है।
अवैध दुकान आवंटन कर अवैध वसूली करने वाले, ऐसे ठेकेदारों को चिन्हित करने के लिए अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को निर्देशित किया गया है कि ऐसे अवैध ठेकेदार के विरुद्ध वैधानिक और कठोर कार्यवाही करें।
अधिशासी अधिकारी को प्रत्येक लाइन की वसूली धनराशि प्रति लट्ठा दर को प्रदर्शित करने के लिए बैनर लगाए जाने का निर्देश दिया गया है, ताकि सभी दुकानदार वस्तुस्थिति से अवगत रहे।
प्रशासन द्वारा अपील की गई है कि दुकान आवंटन संबंधी या अवैध धनराशि वसूली जाने संबंधी कोई भी समस्या किसी दुकानदार को किसी भी प्रकार की आती है तो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका के मोबाइल नंबर 7985423553 तथा मुख्य राजस्व अधिकारीके मोबाइल नंबर 9454417953 पर तत्काल संपर्क करें।
नगर पालिका द्वारा दुकान आवंटन के नाम पर अवैध ठेकेदारों पर रोक लगाई जा रही है। किसी भी प्रकार से दर मे कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई है। प्रति लट्ठा दर ही ली जा रही है। स्क्वायर फीट के हिसाब से कोई दर नहीं ली जा रही है। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका बलिया द्वारा मौके पर जाकर दुकानदारों को वस्तुस्थिति से समझाया गया और तुरंत ही मामला समाप्त हो गया। दुकान आवंटन की दरों के संबंध में नगरपालिका सभासदों का आरोप निराधार है।

REPORTED BY GANESH TIWARI

PUBLISHED BY MANOJ KUMAR