गोरखपुर/जंगल कौड़ियां/जनमत 14 अक्टूबर 2024। मनरेगा अधिनियम 2005 ग्रामीण क्षेत्र में श्रमिकों को 100 दिन रोजगार की गारंटी देता है। पंजीकृत (जॉब कार्ड धारक) व्यक्ति को अधिकार होता है कि उसे वर्ष में 100 दिन रोजगार निश्चित रूप से मिलना चाहिए जिसके लिए वो डिमांड भी कर सकता है और विकास खंड स्तर पर विकास खंड अधिकारी इसके नोडल अधिकारी होते है।
जंगल कौड़ियां की अगर बात करे तो लगभग 50 से ज्यादा ग्रामपंचायत वाला विकास खंड है पर विगत कई माह से किसी भी ग्राम पंचायत में मनरेगा में कार्य ना कराए जाने के कारण पंजीकृत श्रमिक रोजगार से वंचित है और 100 दिन गांव में ही रोजगार की गारंटी देने वाली मनरेगा योजना भी विफल है।
REPORTED BY – KAMLESH MANI BHATT
PUBLISHED BY – MANOJ KUMAR