देश विदेश (जनमत):- रेलवे प्रशासन यात्रियो की सुविधाओं को और भी बेहतर बनाने के लिए एक के बाद एक सौगात दे रहा है। वही अब भारतीय रेलवे एक नया कदम उठा रहा| इसके तहत अब आप चलती ट्रेन में चोरी और स्नैचिंग की घटना होने पर अपनी फ़रियाद एक एप के माध्यम से एफआईआर दर्ज करा सकेंगे। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में जीआरपी की वेबसाइट व मोबाइल एप सहयात्री लांच किया । रेलवे बोर्ड ने इसे सभी डिविजनों में कड़ाई से जारी करने का फरमान जारी किया है। राजकीय रेलवे पुलिस (G.R.P) द्वारा तैयार इस ऐप का नाम सहयात्री रखा गया है। अब यात्री इस वेबसाइट के जरिये चोरी और छीना-झपटी की फ़रियादो को सहयात्री एप के जरिये अपनी फ़रियाद दर्ज करा सकेंगे है| वही रेलवे के डीसीपी ने बताया कि यह प्रणाली जल्द ही पूरे देश में लागू होगी| फिलहाल अभी ये प्रणाली उत्तर प्रदेश के साथ दिल्ली में शुरू की गई है|
(केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय “सहयात्री एप” लांच करते हुए)
पुलिस आयुक्त ने बताया कि सहयात्री ऐप 10 अक्टूबर को लॉन्च हो चूका है। इसके अलवा जल्द ही www.railwaysdelhipolice.gov.in वेबसाइट भी लांच की जाएगी। ये दोनों सुविधाएं केवल रेल यात्रियों के लिए होंगी। जीआरपी की वेबसाइट से लोगों को रेलवे से संबंधी सभी जानकारी के अलावा रेलवे में होने वाले अपराध की जानकारी भी मिलती रहीगी। वेबसाइट में 10 साल का डाटा होगा। रेलवे पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस वेबसाइट से काफी राज्यों को जोड़ा गया है। ये वेबसाइट देश की जीआरपी के लिए बनाई गई है। इसमें जो भी अपराधियों है उनका डाटा शेयर कर अपराध को नियंत्रित करने के साथ अपराधियों के बारे में जीआरपी को पूरी जानकारी मिल सकेगी।
रेलवे के पुलिस अधिकारियों के अनुसार किसी भी दुर्घटना व घटना की जानकारी सभी राज्यों की जीआरपी को एक साथ दी जा सकेगी। जिससे सभी राज्यों की जीआरपी(G.R.P.) एक साथ अलर्ट हो जाएंगी। जीआरपी(G.R.P) सहयात्री ऐप के जरिए अब यात्री ट्रेन को बिना रोके और ट्रेन मै ही बैठे बैठे अपने मोबाइल से एफआईआर(F.I.R) दर्ज करा सकता है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि सहयात्री ऐप की सुविधा से अब रेल यात्रियों को अपनी एफआईआर कराने के लिए किसी भी पुलिस थाने में जाने की जरूरत नहीं होगी।
Posted By:- Amitabh Chaubey