लखनऊ (जनमत) :- सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद के दोनों ही मामलों में 5 जजों की बेंच ने एकमत फैसला लिया है। फैसला क्या है, इसका ऐलान बस कुछ ही मिनटों में होगा लेकिन फैसला पढ़ रहे चीफ जस्टिस ने कहा- कोर्ट को देखना है कि एक व्यक्ति की आस्था दूसरे का अधिकार न छीने। सीजेआई- नमाज पढ़ने की जगह को हम मस्जिद मानने से इनकार नही कर सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दौरान कहा गया :-
- सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों ने सर्वसम्मति से फैसला लिखा है..
- बाबरी के नीचे विशाल रचना थी जो इस्लामिक नहीं थी खुदाई में जो मिला वो इस्लामिक ढांचा नहीं था और खुदाई के सबूतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है,
- जहाँ पर पहले मस्जिद बनी थी वहां पर मंदिर भी हो सकता है.
- निर्मोही अखाड़े की याचिका हुई सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी गयी.
- बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनी थी.
- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपनी रिपोर्ट में मंदिर की बात कही
- मस्जिद के नीचे कलाकृतियों का पाया जाना और उनका इस्लामिक नही होना पाया गया है।