लखनऊ(जनमत) :- उत्तर प्रदेश में शस्त्र लाइसेंस की बंद पड़ी प्रक्रिया अब दोबारा शुरू हो सकेगी। इसके लिए सभी जिलाधिकारियो को भी निर्देश दिए जा चुके हैं. वहीँ इसी के साथ ही शस्त्र के टेस्ट लेने की व्यस्था को भी बदल दिया है. जिसके बाद से शस्त्र लाइसेंस के लिए नई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है।
वहीँ नए नियमों के तहत हर्ष फायरिंग पर शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही शासन ने पहले से चली आ रही शस्त्र चलाने का टेस्ट लेने की व्यवस्था को भी खत्म कर दिया है। अब शस्त्र लाइसेंस के
प्रमुख सचिव गृह ने बताया कि नवीन शस्त्र लाइसेंस अब आयुध नियमावली-2016 के अनुसार जारी किए जाएंगे। द्वितीय शस्त्र और तृतीय शस्त्र व राइफल के लिए नए लाइसेंस की व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया है।