योगी सरकार ने जारी की “कोरोना” को लेकर नई गाइडलाइन….

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लखनऊ (जनमत) :- उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलो के चलते नई गाइडलाइन जारी कर दी। पिछली गाइडलाइन के मुकाबले इस गाइडलाइन में कोई खास बदलाव नहीं किया गया है। शादी, ब्याह जैसे कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए जो सीमा तय की गई थी, उसे फिलहाल बरकरार रखा गया है। खुले मैदान या लॉन में क्षमता का 40 प्रतिशत ही लोगों को एक समय में शामिल होने की अनुमति होगी।

इसी के साथ ही मसलन किसी खुले लॉन की कुल क्षमता दो हज़ार है तो वहां 800 लोग एकत्र हो सकते हैं। यानी हाल में क्षमता का 50 फीसद और अधिकतम 100 लोगों को ही शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि कहीं से भी पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार की खबर आई तो संबंधित पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों को इससे संबंधित निर्देश अधिकारियों को दिए थे।  वहीँ मेरठ में विवाह मंडपों में पुलिस द्वारा की गई उत्पीड़न की घटनाओं से नाराज मुख्यमंत्री योगी ने यह फैसला लिया। मंगलवार और बुधवार को मेरठ पुलिस ने अभियान चलाकर शादी के मंडपों में पहुंचकर रंग में भंग किया था। दूल्हे समेत कई लोगों के खिलाफ मेरठ के लालकुर्ती थाने और सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज की थी।

Posted By:- Ankush Pal,

Correspondent,Janmat.