सीतापुर (जनमत):- उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध आपराधिक कृत्य से अर्जित संपत्ति के जब्तीकरण संबंधी चलाये जा रहे अभियान के तहत जिलाधिकारी सीतापुर के आदेश पर लूटपाट जैसे आपराधिक कृत्यों द्वारा अर्जित किये गये 01 मकान व 02 प्लाट, 01 चौपहिया व 02 दोपहिया वाहनों को थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में गैंगेस्टर एक्ट तहत जब्त करने की कार्यवाही की गयी है। जब्त की गयी संपत्तियों की कुल कीमत लगभग 1करोड़ 5 लाख रुपये आंकी गयी है।
अभियुक्त मोहम्मद नफीस पुत्र मो0 शरीफ नि0 बिजौरा थाना रामकोट द्वारा अपना एक संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गैंग के सदस्य के माध्यम से आर्थिक एवम् भौतिक लाभ हेतु लूट जैसे अपराध करने का अभ्यस्त अपराधी है। अभियुक्त मो0 नफीस अपनी आपराधिक गैंग का गैंग लीडर है। खादिम अली उर्फ सुल्तान नि0 बिजौरा थाना रामकोट इसका सक्रिय सदस्य है। अभियुक्तों के विरुद्ध कई अभियोग पंजीकृत हैं एवम् मो0 नफीस उपरोक्त थाना रामकोट का मजारिया हिस्ट्रीशीटर भी है। अभियुक्तों की आय का कोई ज्ञात स्रोत नहीं था। पुलिस को अपनी जांच में प्राप्त साक्ष्यों से यह स्पष्ट हो गया कि अभियुक्त मो0 नफीस उपरोक्त द्वारा अपराध कारित करके अवैध संपत्तियां एवम् वाहन क्रय किये गये। अपराध से अर्जित संपत्ति के जब्तीकरण से बचने के लिये अभियुक्त द्वारा क्रय की जाने वाली संपत्तियां अपने व अपनी पत्नी के नाम से ली जाती थी परंतु अपराध से अर्जित संपत्तियों का उपयोग एवम् उपभोग अभियुक्त एवम् उसके परिवारीजन द्वारा किया जा रहा था।
PUBLISHED BY:- ANKUSH PAL… REPORTED BY:- ANOOP PANDEY