लखनऊ (जनमत):- बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। चर्चित एम्बुलेंस कांड में अबतक कुल 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है जबकि मुख्तार अंसारी पहले से ही बांदा जेल में बंद है। इस मुकदमे में पुलिस ने कई लोगों को नामजद करते हुए सात अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी।
विवेचना के दौरान पकड़े गए अभियुक्तों के बयानों के आधार पर पुलिस इस मुकदमे में लगातार नए नाम जोड़ रही है। वहीं इसके अलावा बाराबंकी पुलिस की तीन टीमें अभी भी सुरेंद्र शर्मा और अफरोज की तलाश में जगह-जगह दबिश दे रही है।
बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने बताया कि 2 अप्रैल 2021 को बाराबंकी की नगर कोतवाली में फर्जी डाक्यूमेंट्स के आधार पर एंबुलेंस के इस्तेमाल करने और अपने पास रखने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसमें जनपद मऊ के श्याम संजीवनी अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर की संचालिका डॉ0 अल्का राय और उनके साथी शेषनाथ राय ने इस एंबुलेंस को रजिस्टर्ड कराया था। इस केस में सबसे पहले इनकी ही गिरफ्तारी की गई।
केस में मुख्तार अंसारी उसके खास साथी राजनाथ यादव, मोहम्मद शोएब मुजाहिद, आनंद यादव, ड्राइवर सलीम और शाहिद समेत कुल सात लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा चुकी है। जबकि मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है। पूछताछ और बाकी तथ्यों के आधार पर अन्य पांच लोगों के नाम भी प्रकाश में आये हैं। उनके लिये भी एनबीडब्ल्यू जारी कराया गया है। साथ ही इन सभी पर ईनाम भी घोषित किया गया है।
यह सभी 25-25 हजार के ईनामिया हैं। इनमें कोई मुख्तार की गाड़ी चलाता था, कोई असलहा लेकर साथ चलता था। इन सभी को मुलजिम बनाया गया है। सभी की गिरफ्तारी समय के अनुसार सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा केस में जिनके-जिनके नाम भी आगे आयेंगे उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
एसपी यमुना प्रसाद ने बताया कि पकड़े गये सभी लोग मुख्तार अंसारी के सारे अवैध धंधे में संलिप्त थे। उसके लिए काम करते थे और क्रिमिनल रिकार्ड वाले हैं। एसपी के मुताबिक बाराबंकी पुलिस की कुल तीन टीमें इस समय केस में लगातार मऊ, इलाहाबाद और लखनऊ समेत अन्य जनपदों में दबिश दे रही है।
फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में अदालत ने मुख्तार पर आरोप तय किये
प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार पर पांच धाराओं में आरोप तय किये| स्पेशल कोर्ट ने आईपीसी की धारा 467 – 468 – 420 120 बी और एंटी करप्शन एक्ट की धारा 13 (2) के तहत आरोप तय किये| आप को बता दे मुख्तार पर 10 जून 1987 को फर्जी डाक्यूमेंट्स के आधार पर दोनाली बन्दूक का लाइसेंस लेने का आरोप था| गाज़ीपुर जिले के मोहम्मदाबाद थाने में दर्ज हुआ था मुख्तार के खिलाफ केस| अब इन्ही धाराओं के तहत मुख्तार के खिलाफ स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में चलेगा मुकदमा| स्पेशल जज आलोक कुमार श्रीवास्तव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई के दौरान मुख्तार को फैसला सुनाया बाहुबली मुख्तार ने आरोपों से इंकार किया था, फैसले पर दोबारा विचार करने की गुहार लगाई इस बात की जानकारी एडीजीसी क्रिमिनल राजेश गुप्ता ने दी|
Posted By:- Amitabh Chaubey