हरदोई(जनमत):- अभिभावक कि कोरोना से मौत होने का सर्टिफिकेट ना होने पर भी अनाथ बच्चों को शासन की मदद से मिलने में दिक्कतें नहीं होंगी। प्रदेश में ऐसे अनाथ बच्चों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य लागू कर दी गई है। इसमें अनाथ बच्चों को प्रति माह दो हजार पांच सौ रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। इसकी जानकारी हरदोई के जिला प्रोबेशन अधिकारी सुशील कुमार सिंह ने दी।
उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोरोना वायरस से प्रभावित हुए बच्चों को सहायता प्रदान कर रही है।इन बच्चों को प्रतिमाह 4 हजार रूपए सरकार की ओर से सहायता प्रदान की जा रही है इसके बाद भी वह बच्चे इस योजना से लाभ से वंचित हो रहे थे जिनके माता-पिता या किसी एक की मृत्यु कोरोना काल में तो हुई है लेकिन उनके पास कोरॉना से मृत्यु होने का कोई सर्टिफिकट नहीं है।
ऐसे अनाथ बच्चों की सहायता एवं उन्हें लाभ देने के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य शुरू की गई है। इसमें 1 मार्च 2020 के बाद अनाथ हुए बच्चों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा भले ही उनके पास करोना से मृत्यु का कोई प्रमाण पत्र न हो।बताया कि इनको प्रतिमाह इस योजना में 2500 का लाभ दिया जाएगा। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया इस तरह से अनाथ बच्चों के रिश्तेदार या आस पड़ोस वाले प्रोबेशन कार्यालय में जानकारी दे सकते हैं।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योजना में अब तक 44 बच्चों को 3 माह की आर्थिक सहायता उनके खाते में भेज दी गई है।बताया कि इसके अलावा 46 अन्य बच्चों का सत्यापन कराया जा रहा है।बताया कि सत्यापन के बाद उनको भी लाभ प्रदान किया जाएगा।