दैनिक समाचार पत्र के पत्रकार को मिली जमानत

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अयोध्या(जनमत):- अयोध्या जनपद में वरिष्ठ विद्वान फौजदारी अधिवक्ता एखलाक अहमद, मनोज यादव, व अनूप कनौजिया की पैरवी पर एक निजी दैनिक समाचार पत्र के पत्रकार को 323, 332, 353, 504, 506, 354, की धारा 3 (2) में एससी, एसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश अमित कुमार पांडे ने जमानत दे दी। आपको बता दें 31 दिसंबर 2021 से पत्रकार जेल में बंद था। पत्रकार एक निजी समाचार पत्र ब्लॉक का प्रतिनिधि है, जो मया क्षेत्र का रहने वाला है।

पत्रकार का पुलिस पर आरोप है कि 20 मई 2020 को सब्जी मंडी में पुलिस प्रशासन द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। जिससे नाराज होकर स्थानीय गोसाईगंज की पुलिस ने मौके की तलाश करते हुए पत्रकार पर फर्जी मुकदमा पंजीकृत कर दिया था।जबकि वही दूसरी तरफ गोसाईगंज पुलिस प्रशासन का अभियुक्तों पर आरोप है की पत्रकार महोदय अपनी पत्रकारिता का धौंस दिखाते हुए थाने में घुसकर पुलिसकर्मियों व महिला कांस्टेबल कर्मी के साथ अश्लील हरकत करते हुए मारपीट की थी।

और सरकारी काम में बाधा डाला।फिर हाल 14 जनवरी 2022 को एससी एसटी एक्ट न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुना और सुनवाई के बाद पचास हजार रुपए के व्यक्तिगत बंधपत्र की राशि पर जमानत दे दी। बताते चलें उक्त पूरे मामले की पैरवी सिविल कोर्ट फैजाबाद के विद्वान फौजदारी अधिवक्ता एखलाक अहमद ने जमकर पैरवी की थी जिसके चलते पत्रकार को जमानत मिली।

Posted By:- Amitabh Chaubey

Reported By:- Azam Khan