लखनऊ (जनमत):- रेल प्रशासन द्वारा सभी जनता एवं विशेषकर रेलवे लाइन के समीपवर्ती इलाकों में रहने वाले निवासियों से अपील की जाती है कि वह रेलवे लाइन पर गाड़ियों के संचालन के प्रति सतर्कता बरतें तथा अपने मवेशियों को भी रेलवे लाइन के आस पास खुले में न छोड़ें। अनाधिकृत रूप से रेलवे ट्रैक पार करते समय जान-माल की हानि की संभावनाएं प्रबल हो जाती है। रेलवे ट्रैक पार करते समय सदैव रेलवे समपार, ओवर ब्रिज तथा अण्डर पास का प्रयोग करें। सड़क उपयोगकर्ता तथा वाहन चालक, रेलवे फाटक के बन्द होने की स्थिति में धैर्यपूर्वक फाटक खुलने का इंतज़ार करें।
फाटक खुलने पर ही समपार का उपयोग करें। अनाधिकृत रूप से रेलवे ट्रैक पार न करें, इससे आपके जान-माल की हानि हो सकती है तथा रेलवे अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही भी हो सकती है। ट्रेनों में यात्रा के दौरान यात्री, स्टेशनों पर रेलवे ट्रैक को निर्धारित स्थान से ही पार करें इसके लिए स्टेशनों पर एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का प्रयोग करें।
भारतीय रेलवे द्वारा आम जनमानस को निरन्तर संरक्षा जागरूकता संदेशों से सम्बन्धित हैण्ड बिल, पैम्पलेट का वितरण कर तथा सोशल मीडिया व एसएमएस के माध्यम से तथा समपारां/एल.एच.एस. के आस-पास स्थित गॉवो, बाजारों, मेलां तथा सार्वजनिक स्थानों पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 131 तथा रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 161 के अन्तर्गत से रेल संरक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उक्त जानकारी जनसंपर्क अधिकारी पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ के द्वारा प्राप्त हुई|
Posted By:- Amitabh Chaubey