इलाहाबाद (जनमत):- इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने गिरफ्तार व्यक्ति की डिफॉल्ट जमानत पर बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए कहा है कि 60 दिन में चार्जशीट दाखिल नहीं हुई तो अभियुक्त को डिफॉल्ट बेल मिलेगी।
इलाहबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपने एक अति महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि यदि जेल में निरुद्ध अभियुक्त क़े विरुद्ध आरोप पत्र समय अवधि क़े अंदर प्रेषित कर दिया गया है तो अभियुक्त डिफाल्ट बेल प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।
क़ानून क़े अनुसार यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ़्तारी क़े 60 दिन क़े भीतर यदि उसके विरुद्ध आरोप पत्र (चार्ज शीट ) नहीं लगायी जाती है तो वह डिफाल्ट बेल का हक़दार होगा, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि आरोप पत्र (चार्ज शीट ) प्रेषित कर दिया गया है और संज्ञान लिया जा चुका है तो अभियुक्त डिफाल्ट बेल का अधिकारी नहीं है।