अलीगढ़ (जनमत):- अलीगढ़ जिला सत्र एवं न्यायालय के एडीजे विशेष सुरेंद्र मोहन राय पोस्को की अदालत ने गोद ली गई 13 वर्षीय हिंदू बेटी के साथ 50 वर्षीय कथित मुस्लिम पिता के द्वारा किए गए दुष्कर्म के मामले में अदालत ने सत्र परीक्षण के दौरान साक्ष्यों व बच्ची की गवाही के आधार पर दोषी मानते हुए 41 दिन के भीतर अहम फैसला सुनाया है। एडीजे विशेष पॉस्को की अदालत ने 41 दिन के अंदर नाबालिक हिंदू बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले सौतेले मुस्लिम पिता को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50 हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया गया है। अदालत से दुष्कर्म के आरोपी को सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया।वहीं आपको बता दें कि बिन मां बाप की गोद ली गई दुष्कर्म की शिकार हुई 13 वर्षीय बेटी घटना के बाद से कानपुर नारी निकेतन में रह रही है।
वहीं इस पूरे मामले पर अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी महेश सिंह का कहना है कि 13 वर्षीय हिंदू बेटी के साथ दुष्कर्म की हुई घटना 25 अक्टूबर 2022 की है। जब इलाके में ही रहने वाले एक सामाजिक व्यक्ति ने क्वार्सी में पुलिस को लिखित में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि थाना क्वार्सी क्षेत्र के बिस्मिल्लाह कॉलोनी निवासी 50 वर्षीय पप्पू उर्फ मोहम्मद हसन ने मंजूरगढ़ी कॉलोनी में 1 बिन मां-बाप की करीब 13 वर्षीय हिंदू लड़की को अपनी बेटी मानते हुए गोद लिया था। 25 अक्टूबर को घटना वाले दिन आरोपी मोहम्मद हसन की पुत्रवधू ने उसे 13 वर्षीय बच्ची के साथ गंदी हरकत करते देख लिया और शोर मचा दिया। मोहम्मद हसन द्वारा गोद ली गई हिंदू बेटी के साथ गलत काम किए जाने का शोर मचाते ही आसपास के लोगों की मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई और हंगामा हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। जिसके बाद एक सामाजिक व्यक्ति मोहन चौहान की तरफ से हिंदू बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले कथित मुस्लिम पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस को तहरीर देते हुए दुष्कर्म किए जाने का मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मामले में लड़की का मेडिकल परीक्षण के आधार पर दुष्कर्म की धाराओं में 4 अप्रैल 2023 को चार्ज शीट कोर्ट के सामने दाखिल की गई। एडीजे विशेष सुरेंद्र मोहन राय पॉस्को की अदालत ने सत्र परीक्षण के दौरान साक्ष्यों व दुष्कर्म की शिकार पीड़ित बच्ची की गवाही के आधार पर न्यायालय ने आरोपी पप्पू उर्फ मोहम्मद हसन को दुष्कर्म के मामले में दोषी मानते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी को 50 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया हैं। जिसमें से 40 हजार रुपये पीड़ित लड़की को दिए जाने के आदेश दिए हैं। आरोपी को 20 साल की सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
वहीं बताया जा रहा है कि दोषी करार पप्पू दो बेटे व दो बेटियों का पिता है। गैर समुदाय की मजदूर परिवार की बच्ची को बचपन में ही गोद लेकर अपने पास रखे हुए था। इस दौरान कथित मुस्लिम पिता गोद ली गई बच्ची संग पिछले 1 वर्ष से इस तरह की हरकत करते आ रहा था।
REPORT- AJAY KUMAR…
PUBLISHED BY:- ANKUSH PAL…