बहराइच (जनमत):- यूपी के बहराइच के नगर कोतवाली इलाके के नजीरपुरा में 2020 मे हुए नाबालिक के साथ एसिड अटैक के मामले में न्यायालय ने कड़ी सजा सुनाते हुए 20-20 साल की सहश्रम कारावास से दंडित किया है एवं अलग-अलग धाराओं मैं आरोप सिद्ध होने के बाद एक एक लाख का जुर्माना भी लगाया है,गौरतलब है कि 21 दिसंबर 2020 को नाबालिक छात्रा कोचिंग से वापस अपने घर जा रही थी.
इसी बीच दो युवकों सद्दाम एवं सुहेल ने छात्रा के ऊपर एसिड अटैक किया था जिसकी वजह से छात्र गंभीर रूप से घायल हुई थी,इस मामले में सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम पवन कुमार शर्मा ने इस अपराध को अत्यंत गंभीर एवं सामाजिक अपराध मानते हुए एहतिशम उर्फ़ सद्दाम एवं सुहेल उर्फ़ पीके बाबा के खिलाफ कड़ा फैसला सुनाया है.
REPORT- RIZWAN KHAN…
PUBLISHED BY:- ANKUSH PAL…