लखनऊ/जनमत/03 जनवरी 2025। यूपी के कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान हुए दंगे में मारे गए चंदन गुप्ता के दोषियों को NIA कोर्ट ने 7 साल बाद सजा सुनाई है. NIA कोर्ट ने चंदन गुप्ता के 28 दोषियों को आजीवन कारवास की सजा सुनाई है. एनआईए कोर्ट ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया है. जिसमें सभी 28 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. आपको बता दें कि सुनवाई के शुरुआती दिनों में कुल 30 लोगों पर एबीवीपी कार्यकर्ता चंदन गुप्ता के हत्याकांड का आरोप लगा था लेकिन 2 आरोपियों पर सबूत के आभाव पर उन्हें बरी कर दिया गया.
इन दोषियों को सुनाई गई सजा !
दोषी वसीम जावेद, नसीम,जाहिद, फैजान, मुनाजिर रफी,असलम, तौफीक, खिल्लन,आसिफ जिमवाला को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. इनके अलावा इमरान,साकिर,शवाब अली,जीशान, राहत, मोहसिन,जफर, शमशाद, खालिद परवेज ,फैजान, आमिर, रफी, सलीम, मुनाजिर को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.
कैसे हुई थी चंदन गुप्ता की हत्या ?
विश्व हिंदू परिषद और हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता करीब 100 मोटर साइकिलों पर तिरंगा और भगवा झंडा लेकर निकले थे. इस तिरंगा यात्रा में ABVP कार्यकर्ता चंदन गुप्ता भी शामिल था. यात्रा के दौरान कुछ मुस्लिम युवकों ने झड़प हो गई थी. इसके बाद दंगा भड़क गया था। इसमें चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी उसकी मौत के बाद कासगंज में हालात कई दिनों तक खराब हो थे. कासगंज में करीब एक हफ्ते तक दंगे हुए थे.
लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने चंदन गुप्ता की हत्या के मामले में गुरुवार को 28 लोगों को दोषी ठहराया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 28 आरोपियों को दोषी पाया, जबकि दो को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था. 28 लोगों को हत्या, हत्या का प्रयास, दंगा और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के मामले में दोषी ठहराया गया. सितंबर 2019 में कासगंज सत्र न्यायालय ने 23 व्यक्तियों के खिलाफ आरोप तय किए। बाद में नवंबर 2019 में अतिरिक्त सात व्यक्तियों के खिलाफ आरोप तय किए गए.
चंदन के माता-पिता ने कोर्ट फैसले का स्वागत किया लेकिन दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग की थी. आंखों में आंसू लिए उनकी मां ने कहा कि इस फैसले से मुझे शांति मिली है. ऐसा लग रहा है जैसे मेरा बेटा चंदन अभी भी हमारे घर-आंगन में है. उन्होंने कि सभी दोषियों को मौत की सजा दी जानी चाहिए.