कानपुर के ज्योति हत्याकांड में अदालत ने दिया “फैसला”…

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कानपुर (जनमत):-  यूपी के कानपूर में   आठ साल पुराने एक मामले में अपर जिला जज प्रथम अजय कुमार त्रिपाठी ने ज्योति के पति पीयूष श्यामदासानी, उसकी प्रेमिका मनीषा मखीजा, मनीषा के पूर्व ड्राइवर अवधेश व हत्या में शामिल रहे आशीष, सोनू व रेनू को हत्या का दोषी मानकर उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषियों पर अलग-अलग जुर्माना भी लगाया गया है। गुरुवार को कोर्ट ने छह लोगों को दोषी करार दिया था जबकि पीयूष की मां व दो भाइयों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी पीयूष के पिता ओमप्रकाश श्यामदासानी की मौत हो चुकी है।आठ साल पुराने चर्चित कानपुर के ज्योति हत्याकांड में शुक्रवार को फैसला सुनाया गया.

पांडु नगर निवासी बिस्कुट व्यापारी ओमप्रकाश श्यामदासानी की बहू ज्योति की 27 जुलाई 2014 को कार में चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। ज्योति के पति ने रात लगभग 11:30 बजे स्वरूप नगर थाने जाकर लुटेरों द्वारा ज्योति का अपहरण करने की सूचना दी थी। देर रात लगभग 1 बजे पनकी से ज्योति का क्षत-विक्षत शव बरामद हुआ था।

पीयूष की कहानी और परिस्थितियों में विरोधाभास होने पर पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो पीयूष द्वारा ही अपनी प्रेमिका मनीषा मखीजा के प्रेमजाल में फंसकर भाड़े के हत्यारों से ज्योति की हत्या करवाने और उसे लूट व अपहरण की वारदात दिखाने की कोशिश करने का मामला सामने आया था।शुक्रवार सुबह सभी दोषियों को जेल से कड़ी सुरक्षा में कोर्ट लाया गया जहां अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने सजा के बिंदु पर अपना-अपना पक्ष रखा। अभियोजन ने जहां दोषियों को फांसी देने की मांग की वहीं बचाव पक्ष ने अलग-अलग तर्क देते हुए रहम की अपील की थी।

PUBLISHED BY:- ANKUSH PAL..