लखनऊ (जनमत) :- यूपी में मानसून अवधि में विकास कार्यों में जनसामान्य को निर्बाध रूप से उपखनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने को लेकर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग डाॅ0 रोशन जैकब ने बताया कि मानसून सत्र में उपखनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से उ0प्र0 खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत वर्तमान में बालू के 107 तथा मोरम के 167 भण्डारण सुनिश्चित किये गये हैं, जिनमें पर्याप्त मात्रा में बालू, मोरम का भण्डारण किया गया है। इस सम्बन्ध में निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग डाॅ0 रोशन जैकब ने समस्त जिलाधिकारियों को परिपत्र भेजते हुये, भण्डारण से मानसून अवधि में नियमित निकासी तथा विकास कार्यों एवं जनसामान्य को निर्बाध रूप से उचित मूल्य पर उपखनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये हैं।
भण्डारण नियमावली का उल्लेख करते हुये डाॅ0 जैकब ने निर्देश दिये हैं कि भण्डारण स्थल पर भण्डारकर्ता का नाम, मोबाइल नं0, भण्डारित स्थल का विवरण, उपखनिज का विक्रय मूल्य प्रदर्शित करते हुये साइनबोर्ड लगाया जाय। उन्होने यह भी निदेश दिये हैं कि भण्डारण अनुज्ञप्ति के स्थान की जियोटैगिंग किया जाय, जिससे अवैध भण्डारण को सुगमता से चिन्हित किया जा सके। जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि भण्डारण अनुज्ञप्ति स्थल पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाये जाएं तथा इससे सम्बन्धित अधिकारियों के स्मार्टफोन से लिंक कराया जाय। डाॅ0 जैकब ने कहा है कि भण्डारण स्थल से उपखनिजों का परिवहन ई-प्रपत्र-सी के माध्यम से सुनिश्चित करते हुये विभागीय पोर्टल upmines.upsdc.gov.in पर निमित्त सूचना का साप्ताहिक अनुश्रवण किया जाय तथा ये देख लिया जाये कि भण्डारण अनुज्ञप्तिधारकों द्वारा नियमित रूप से उपखनिज की निकासी की जा रही है अथवा नहीं।
डाॅ0 जैकब ने बताया कि भण्डारण नियमावली 2018 के नियम 6 के अन्तर्गत फुटकर विक्रेताओं को अधिकतम 100 घन मी0 तक उपखनिज के भण्डारण हेतु भण्डारण अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की अनिवार्यता नहीं है, बल्कि इस हेतु विभागीय पोर्टल पर विवरण आॅनलाइन दर्ज कराये जाने का प्राविधान है। इस निमित्त विभागीय पोर्टल विकसित करने की कार्यवाही की जा रही है। इस हेतु जनपद के ऐसे फुटकर विक्रेताओं को सुचीबद्ध किये जाने के निर्देश भी उन्होने दिये हैं।
Posted By:- Ankush Pal
Correspondent,Janmat News.