दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत

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नई दिल्ली (जनमत ) :-  सुप्रीम कोर्ट दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत पर आज फैसला आ गया| कोर्ट ने दिल्ली के सीएम को एक जून तक की अंतरिम जमानत दे दी है| इससे पहले जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय के वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा था कि वह शुक्रवार को केजरीवाल को अंतरिम राहत पर आदेश पारित कर सकती है|

ईडी ने उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था. पीठ ने मंगलवार को केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का संकेत दिया था| कोर्ट ने कहा था कि अगर उन्हें अंतरिम जमानत मिलती है तो केजरीवाल को मुख्यमंत्री के रूप में किसी भी आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने की इजाजत नहीं दी जाएगी|

ईडी ने जमानत का किया था विरोध

सुनवाई के दौरान ईडी ने अदालत में दिल्ली के मुख्यमंत्री की जमानत का विरोध किया था| कोर्ट में ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पिछली सुनवाई में पीठ से कहा था कि उन्हें केवल इसलिए राहच नहीं मिल सकती क्योंकि वह मुख्यमंत्री हैं|उन्होंने पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट राजनेताओं के लिए अपवाद बना रहा है? एक मुख्यमंत्री के साथ आम आदमी से अलग व्यवहार कैसे किया जा सकता है? क्या चुनाव के दौरान प्रचार करना इतना अहम है?

हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी केजरीवाल की याचिका

गौरतलब है कि इससे पहले 9 अप्रैल को हाई कोर्ट ने जेल से रिहाई की केजरीवाल की याचिका खारिज कर दिया था और लोकसभा चुनाव की आशंका के बीच राजनीतिक प्रतिशोध की उनकी दलील भी नकार दी थी| हाई कोर्ट ने कहा था कि छह महीने में ईडी के 9 समन मिलने के बाद भी केजरीवाल पेश नहीं हुए. यह मुख्यमंत्री के रूप में विशेष विशेषाधिकार के किसी भी दावे को कमजोर करता है. इससे यह भी पता चलता है कि उनकी गिरफ्तारी असहयोग का नतीजा है|

PUBLISHED BY – GAURAV UPADHYAY