देश/विदेश (जनमत) :- बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री कंगना रानौत के दफ्तर में हुई तोड़ फोड़ से सम्बंधित सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने हुई कार्यवाही को पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण बताया है. दरअसल सात और नौ सितंबर को कंगना रणौत को बृह्नमुंबई महानगरपालिका द्वारा जारी किए गए नोटिस को खारिज कर दिया है। अदालत ने उनके कार्यालय पर की गई तोड़फोड़ को दुर्भावनापूर्ण इरादे से की गई कार्रवाई बताया है।
इस दौरान न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि कार्यालय में की गई तोड़फोड़ के कारण हुए नुकसान का पता लगाने के लिए एक वैल्यूअर (मूल्यांकन करने वाला) को नियुक्त किया जाएगा।उच्च न्यायालय का कहना है कि वैल्यूअर अदालत को एक रिपोर्ट सौंपेगा जिसके बाद वह कंगना रणौत को मुआवजा देने का आदेश पारित करेगा। अदालत ने अभिनेत्री से सोशल मीडिया और अन्य लोगों पर टिप्पणी करते हुए संयम बरतने को कहा है। बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अपने आदेश में ये निर्णय दिया है.
Posted By:- Ankush Pal,
Correspondent,Janmat News.