देश विदेश(जनमत): रेलवे प्रशासन यात्रियो की सुविधाओं को और भी बेहतर बनाने के लिए एक के बाद कईं सौगाते दे रहा है। वही मिली जानकारी के अनुसार अब आईआरसीटीसी 1 मई से रेलवे नए नियम लागू करने जा रहा है।
रेलवे की इस नई व्यवस्था के तहत रेलवे बोर्ड ने यात्रियों की सुविधात के लिए टिकट सिस्टम में बड़ा परिवर्तन किया गया है। जिस के अंतरगत अगर यात्री चाहे तो कंफर्म टिकट बुक होने के बाद भी अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकता हैं। इस नए नियम के मुताबिक यात्री एक मई से ट्रेन के चार्ट बनने से 4 घंटे पहले तक बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे।
वही खास बात यह भी है कि यात्री 1 नहीं 2 बार बोर्डिंग बदल सकते हैं। नियमों में बदलाव से यात्रियों को सुकून मिलेगी। बोर्डिंग बदलने पर यात्री को फा़लतू किराया नहीं देना होगा, लेकिन अगर वही 24 घंटे के अंदर बदला है तो धन वापसी नहीं मिलेगा। अब तक यह नियम था कि ट्रेन के रवानगी से 4 घंटे पहले तक सिर्फ रिज़र्वेशन चार्ट तैयार किया जाता था, लेकिन अब यात्री अपना बोर्डिंग स्टेशन भी बदल सकेंगे। यात्री ऑनलाइन आईआरसीटीसी की वेबसाइट या फिर टिकट काउंटर से भी बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेगे। इसके अलावा रेलवे इंक्वायरी नंबर 139 पर कॉल करके भी यात्री बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव कर सकता है।
पुराने नियम के अनुसार यदि किसी यात्री ने एक बार बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव किया है, तो वह फिर पुराने बोर्डिंग प्वाइंट से ट्रेन नहीं पकड़ सकता। यदि यात्री बोर्डिंग प्वाइंट चेंज करने के बाद भी पुराने स्टेशन से ही ट्रेन में सवार हुआ है तो उसे दोनों स्टेशन के बीच का किराया देना होगा। टिकट सीज होने के बाद बोर्डिंग प्वाइंट चेंज करना मान्य नहीं है। इसके साथ ही तत्काल बुकिंग टिकट पर भी बोर्डिंग प्वाइंट चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया जाता है।