देश/विदेश (जनमत) :- अभी हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने देश के सभही राज्यों को डीजीपी की नियुक्ति से सम्बंधित आदेश जारी किया था. जिसके बाद अब पुलिस सुधार पर अपने पिछले साल के आदेश को न्यायालय ने एक बार फिर स्पष्ट किया है. जिसमे उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जिन अधिकारियों का न्यूनतम छह माह का कार्यकाल शेष हो, डीजीपी पद के लिए उनके नाम पर विचार राज्यों को करना चाहिए.
इसी के साथ ही उच्चतम न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा डीजीपी पद के लिए की जाने वाली अनुशंसा पूरी तरह मेरिट आधारित होनी चाहिए। जिससे डीजीपी की नियुक्ति में उन सभी वरिष्ठ अधिकारीयों को भी एक मौका मिल सकें जो कहीं न कहीं राजनितिक कारण से या फिर किसी अन्य कारण से वरिष्ठता में होने के बाद भी छूट जातें है.