देश-विदेश (जनमत) :- अब गोवा में खुले में शराब पीने पर रोक लगा दी गयी है, वहीँ इसी के तहत यहाँ पर इसे नज़र अंदाज़ करने वाले पर्यटकों को भारी जुर्माना देना होगा और कानून का दोबारा उल्लंघन करने पर जेल भी हो सकती है. वहीँ राज्य सार्वजनिक उपद्रव मचाने वाले पर्यटकों पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। इसकी घोषणा करते हुए पर्यटन मंत्री ने कहा कि नागरिक समाज और पर्यटन उद्योग के हितधारकों के दबाव के कारण गोवा कैबिनेट ने को बैठक में पर्यटक व्यापार अधिनियम के तहत संशोधनों को मंजूरी दे दी गई है।
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वहीँ अब इस अधिनियम के तहत अब इस अधिनियम के तहत कानून को धत्ता बताने वाले पर्यटकों के बड़े समूहों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा और यदि वह फिर कानून का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें जेल की सजा मिलेगी। पर्यटन मंत्री के अनुसार , ‘हमारे समुद्र तटों और पर्यटन स्थानों पर कोई भी बोतल से या खुले तौर पर शराब नहीं पी सकता है। खुले में खाना भी नहीं पकाया जा सकेगा। इन सभी अपराधों पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। यदि जुर्माना नहीं दिया जाता है तो पंजीकृत अपराध के पैमाने में वृद्धि होगी। आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा.