देश/विदेश (जनमत) :- पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम आईएनएक्स केस में ईडी के मामले में की अग्रिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसी के साथ अदालत ने चिदंबरम को 5 सितंबर तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत भी दे दी। आज सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग समाज और राष्ट्र के खिलाफ एक अपराध है। ईडी ने यह कहते हुए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की मांग की। वहीँ अब अदालत 5 सितंबर को अपना फैसला इस मामले में सुनाएगी।
वहीँ इस मामले ईडी ने कहा कि चिदंबरम से पूछताछ आईएनएक्स मीडिया केस में बड़ी साजिश का खुलासा करने के लिए जरूरी है।ईडी ने न्यायाधीश आर भानुमती और एएस बोपन्ना की पीठ को बताया कि इस स्तर पर वह जांच के दौरान इकट्ठा किए गए सबूत चिदंबरम को नहीं दिखा सकती है क्योंकि पैसे से संबंधित सबूत मिटाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा, ‘मनी लॉन्ड्रिंग देश और समाज के खिलाफ एक अपराध है और जांच एजेंसी का यह अधिकार और कर्तव्य है कि वह पूरी साजिश को उजागर करे।फिलहाल अब इस मामले में फैसला उच्चतम न्यायलय सुनाएगा जिसके लिए तारीख निर्धारित की जा चुकी है.