देश/विदेश (जनमत) :- देश के सर्वोच्च न्यायालय ने लोकतान्त्रिक व्यवस्था में विरोध प्रदर्शन को लेकर स्पष्ट टिपण्णी की है और ये भी साफ़ किया की सार्वजनिक स्थानों पर धरना प्रद्रश्ना करना उचित नहीं है, इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक स्थानों को अवरूद्ध करने को लेकर फैसला सुनाते हुए सख्त टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चितकाल के लिए प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है।
गौरतलब है कि इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों द्वारा सड़क पर ही धरना दिया जा रहा था, जिससे दिल्ली से नोएडा जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। कोर्ट का यह फैसला दिल्ली के शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) का विरोध करने के दौरान सड़क यातायात को बाधित करने को लेकर आया है। जिससे देश की सबसे बड़ी अदालत ने सार्वजनिक स्थानों पर हो रहें प्रदर्शन को लेकर स्पष्ट टिपण्णी की है .
Posted By:- Ankush Pal,
Correspondent,Janmat News.