देश विदेश (जनमत) : देश के सबसे बड़े कॉरपोरेट घरानों में से एक है रिलायंस ग्रुप जिसपर अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं उच्चतम न्यायालय ने रिलायंस कम्युनिकेशन के चेयरमैन अनिल अंबानी और उनके 2 निदेशक को न्यायालय के आदेश का उल्लंघन(अवमानना) करने और टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी एरिक्सन इंडिया को 550 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं करने के मामले में दोषी ठहराया है।
वही उच्चतम न्यायालय ने अनिल अंबानी और उनके 2 निदेशक को एरिक्सन इंडिया को 4 सप्ताह के अंदर 453 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए कहा है। अगर एरिक्सन कंपनी को समय रहते भुगतान नहीं किया गया तो तीनों को 3 माह की जेल की सजा हो सकती हैं। एरिक्सन का कहना हैं कि अनिल अंबानी और रिलायंस कम्यूनिकेशन का मंशा शुरू से इसका पैसा देने का नहीं था|
पहले दिन से ही कंपनी न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रही है| वही एरिक्सन के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल ने रिलायंस पर भरोसा किया था| इस खबर के फैलते ही रिलायंस ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में काफ़ी गिरावट आई| आरकॉम के शेयरों में 6.64 फीसदी, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में 4.50 फीसदी और रिलायंस पावर के शेयरों में 0.92 फीसदी गिर गए|
इसके अलावा न्यायालय ने 3 दोषीओ को एक-एक करोड़ रुपये का जुरमाना भी लगाया है जो इन 3 को एक माह के अंदर देना होगा। एक करोड़ रुपये का जुरमाना एक माह के अंदर नहीं दिए जाने पर एक माह की जेल का प्रस्ताव है।