अनिल अंबानी को मिली “सुप्रीम” राहत….

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देश/विदेश (जनमत):- उच्चतम न्यायालय से राहत की खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वह अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस को 104 करोड़ रुपये रिफंड करे। जस्टिस रोहिंटन नरीमन की अध्यक्षता वाली दो जजों की बेंच ने केंद्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि यह याचिका पैसा वापस करने के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी।

दरअसल आरकॉम की यह राशि बैंक गारंटी के तौर पर सरकार के पास जमा है। इस मामले में टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल ( टीडीसैट ) ने 21 दिसंबर 2018 को अनिल अंबानी की आरकॉम के पक्ष में फैसला दिया था। तब टीडीसैट ने कहा था कि आरकॉम की 908 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी में से सरकार स्पेक्ट्रम चार्ज के 774 करोड़ रुपये भुनाकर 104 करोड़ रुपये कंपनी को लौटाए। उद्योगपति अनिल अंबानी के लिए यह सबसे बड़ी राहत की खबर है.

इस फैसले को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दरअसल आरकॉम की यह राशि बैंक गारंटी के तौर पर सरकार के पास जमा है। इस मामले में टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल ( टीडीसैट ) ने 21 दिसंबर 2018 को अनिल अंबानी की आरकॉम के पक्ष में फैसला दिया था। तब टीडीसैट ने कहा था कि आरकॉम की 908 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी में से सरकार स्पेक्ट्रम चार्ज के 774 करोड़ रुपये भुनाकर 104 करोड़ रुपये कंपनी को लौटाए। इस फैसले को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। वहीँ इसके बाद से ही अनिल अम्बानी कहीं न कहीं राहत की सांस जरूर ले रहें होंगें.

Posted By:- Ankush Pal