देश/विदेश (जनमत):- देश और दुनिया में जहाँ प्रदुषण का स्तर दिन प्रति दिन खराब होता जा रहा है , वहीँ कोरोना महामारी और खराब हवा के चलते नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पटाखों को लेकर सख्ती दिखाई है। एनजीटी ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि दिल्ली-एनसीआर और उन सभी शहरों, नगरों में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक बढ़ा दी है, जहां वायु गुणवत्ता खराब है। एनजीटी ने क्रिसमस और नए साल के दौरान मात्र आधे घंटे के लिए ही पटाखे जलाने की अनुमति दी है।
इसके अलावा एनजीटी ने कहा कि जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि पटाखों की बिक्री नहीं हो और उल्लंघन करने वालों से जुर्माना वसूला जाए। इसके आगे एनजीटी ने कहा कि प्रदूषण का शिकार कोई भी व्यक्ति, समाधान के अन्य उपायों के अलावा मुआवजे के लिए जिलाधिकारी से संपर्क कर सकता है।
बता दें कि दिल्ली सरकार पहले पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा चुकी है। अब एनजीटी ने वायु प्रदूषण के स्तर को देखते हुए पटाखों पर प्रतिबंध की अवधि बढ़ा दी है। नए आदेश के मुताबिक क्रिसमस और नए साल के मौके पर पटाखे जलाने के लिए मात्र 35 मिनट की छूट दी गई है। आदेश के अनुसार रात 11.55 बजे से 12.30 तक ही पटाखे जलाए जा सकते हैं। वहीं जहां वायु गुणवत्ता सामान्य या बेहतर है. वहां हरित पटाखा जलाए जाने की ही मंजूरी मिली है।
Posted By:- Ankush Pal,
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