देश/विदेश (जनमत):- देश में बढ़ते कोरोना के मामले जहाँ एक तरफ परेशान कर रहें हैं वहीँ दूसरी तरफ इसे लेकर सरकार भी समय समय पर ज़रूरी कदम उठा रही है. वहीँ इसी कड़ी में दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को अपने एक आदेश में अकेले कार चला रहे शख्स के लिए भी मास्क जरूरी बताया है। अदालत का कहना है कि अगर कोई अकेला भी कार चला रहा है तो उसे मास्क लगाना अनिवार्य है। मास्क कोविड से बचने में सुरक्षा कवच का काम करता है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की एकल पीठ ने यह फैसला उस रिट याचिका को खारिज करते हुए सुनाया जिसमें दिल्ली सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें अकेले कार चालक द्वारा मास्क न पहनने पर फाइन लगाने की बात थी।
इस दौरान अदालत ने कहा कि यह सुरक्षा कवच की तरह है जो इसे पहनने वाले और उसके आसपास के लोगों की भी सुरक्षा करता है।वैज्ञानिक और विदेशी सरकारें भी मास्क पहनने की सलाह देते हैं। अदालत ने कहा कि कार को भी पब्लिक प्लेस माना जाएगा इसलिए उसमें भी मास्क पहनना जरूरी है। कार में अकेले बैठे ड्राइवर द्वारा मास्क न पहनने को लेकर कई याचिकाएं डाली गई थीं जिस पर 17 फरवरी को आदेश सुरक्षित रख लिया गया था। सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि उसने अकेले कार चला रहे लोगों को मास्क पहनने से संबंधित कोई आदेश नहीं पारित किया है। बल्कि केंद्र ने तो यह कहा कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है और इस पर निर्णय दिल्ली सरकार को लेना है।वहीं दिल्ली सरकार ने सुनवाई के दौरान अदालत को बताया था कि उसने ये आदेश अप्रैल 2020 में जारी किया था कि निजी और ऑफिस दोनों वाहन में अकेले होने पर भी मास्क लगाना होगा। इस महामारी की बहुत सी चुनौतियां हैं और मास्क पहनना जरूरी है चाहे व्यक्ति को वैक्सीन लगी हो या नहीं।
PUBLISHED BY:- ANKUSH PAL….