सीएम केजरीवाल को शर्तों के साथ मिली “जमानत” ….

दिल्ली / एनसीआर राजनीति

दिल्ली एनसीआर (जनमत) :-    दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को आबकारी निति घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से आज शुक्रवार 13 सितम्बर को जमानत मिल गई है | दो याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल को जमानत देने का फैसला सुनाया है । न्यायमूर्ति सूर्यकांत के इस फैसले पर न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां ने अपनी सहमति दी । दिल्ली मुख्यमंत्री केजरीवाल को 10 लाख रुपये के मुचलके के साथ दो जमानत राशियों पर जमानत दी गई है ।
इससे पहले ईडी मामले में अरविन्द केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत अपनी मुहर लगाई गई थी । अंतरिम जमानत पर बाहर आये अरविन्द केजरीवाल ने 2 जून यानी आज से ठीक 103 दिन पहले मियाद पूरी होने के बाद सरेंडर किया था। ऐसे अब माना जा रहा है कि केजरीवाल का जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है इतना ही नहीं आज ही जेल से बाहर आ सकते हैं।
न्यायमूर्ति सूर्यकान्त कहा कि जमानत पर हमने विचार किया लंबे अरसे तक कारावास आजादी से अन्याय के बराबर लगता है। हमे लगता है कि केस पर नतीजा जल्द निकलने की संभावना नहीं है। सबूतों और गवाहों से छेड़छाड़ को लेकर आशंकाओं पर विचार किया गया। जिन्हें खारिज करते हुए निष्कर्ष निकाला गया है कि अपीलकर्ता को जमानत दी जानी चाहिए।

अरविन्द केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट न्यायमूर्ति ने कुछ शर्ते भी रखी है- अपीलकर्ता मामले के बारे में सार्वजनिक रूप से कोई भी सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेगा। ईडी मामले में लगाई गई शर्तें इस मामले में भी लागू होंगी। वह ट्रायल कोर्ट के साथ पूरा सहयोग करेगा। मुकदमें में सहयोग में सहयोग के साथ ही जांच में सहयोग करेंगे। CM कार्यालय भी नहीं जाएंगे |

PUBLISHED BY:- ANKUSH PAL…

REPORT- AMBUJ MISHRA…