दिल्ली एनसीआर (जनमत) :- देश की राजधानी दिल्ली में अब भीक मांगना अपराध नहीं होगा. जी हाँ, अब इस नए नियम के बाद से दिल्ली पुलिस भिखारियों को भीख मांगने पर गिरफ्तार नहीं कर पाएगी. हाईकोर्ट ने भिक्षावृत्ति को अपराध बनाने वाले कानून बांबे भिक्षावृत्ति रोकथाम अधिनियम 1959 को राजधानी के संदर्भ में असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया। जिससे भीख माँगना अब अपराध की श्रेणी से बाहर हो गया है.
वहीँ अभी तक इस क़ानून से पहले पुलिस भिखारियों को इस अधिनियम के तहत गिरफ्तार करती थी।हाईकोर्ट ने कहा कि इस अधिनियम के तहत दिल्ली में भिक्षावृत्ति को अपराध बताने और इस संबंध में पुलिस अधिकारी को शक्ति प्रदान करने वाले प्रावधान असंवैधानिक हैं, इसलिए इसे खारिज किया जाता है। हालांकि कोर्ट ने जबरन भिक्षावृत्ति कराने वालों पर कार्रवाई के लिए दिल्ली सरकार को कानून बनाने की छूट दी है। जिसके तहत इस हेतु कानून बनाया जा सकता है.