बिना उचित कारण चेन खीचने वालों तथा अनाधिकृत वेंडरों के विरुद्ध निरंतर चलाया जा रहा अभियान

लखनऊ(जनमत):- प्रत्येक यात्री गाड़ी में रेल प्रशासन के द्वारा आपात स्थिति में ट्रेन रोकने के लिए अलार्म चेन की व्यवस्था की गयी है, जिसका बिना उचित और पर्याप्त कारण के प्रयोग करना दंडनीय अपराध है, ऐसा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध रेलवे एक्ट की धारा 141 के तहत दण्ड का प्रावधान है, साथ ही अवैध […]

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