लखनऊ(जनमत):- इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राजधानी के आलमबाग थाने के एक आपराधिक मामले में माफिया मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए अलग-अलग धाराओं में सात साल की सजा सुनाई है| राजधानी के आलमबाग थाने के एक आपराधिक मामले में माफिया मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है|
यह निर्णय न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने राज्य सरकार की अपील को मंजूर करते हुए पारित किया| बता दें कि मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है| जेलर को धमकाने वाले मामले में सजा सुनाई गई है| 2000 में आलमबाग में केस दर्ज हुआ था| कोर्ट ने आईपीसी की धारा 506 के तहत मुख्तार अंसारी को 7 साल की सजा सुनाई और 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है|
हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 353 के तहत 2 साल की सजा और लगाया 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है| वहीं आईपीसी की धारा 504 के तहत दो साल की सजा और 2 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया. सभी सजा साथ-साथ चलने का कोर्ट ने फैसला दिया है| कुल मिलाकर 7 साल की सज़ा सुनाई गई है|