रामपुर(जनमत):- पूर्व सांसद एवं फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) के न्यायाधीश शोभित बंसल से राहत मिल गई। न्यायालय ने आरोप साबित न होने पर उन्हें दोषमुक्त कर दिया है। फैसला सुनाए जाने के दौरान जयाप्रदा एमपी-एमएलए न्यायालय में मौजूद रहीं।जयाप्रदा के खिलाफ वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के समय चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के दो मामले दर्ज हुए थे।
इनमें एक मामला केमरी थाने का है, पुलिस ने उन पर दर्ज मुकदमे में विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चली। इस मामले में पहली जुलाई को दोनों ओर से अंतिम बहस पूरी हो गई थी।
एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) के न्यायाधीश शोभित बंसल ने फैसला सुनाया। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा आरोप साबित न होने पर जयाप्रदा को दोषमुक्त कर दिया। जयाप्रदा ने न्यायालय से बाहर आकर मीडिया से बातचीत में कहा कि न्यायालय के निर्णय से वह खुश हैं|
Reported By- Abhishek Sharma
Published By- Ambuj Mishra