उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह की पहल पर प्रदेश के वाहन स्वामियों को एक बार पुनः एकमुश्त शास्ति समाधान योजना का लाभ प्रदेश सरकार ने उपलब्ध कराया है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव परिवहन श्री एल0 वेंकेटेश्वर लू ने अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना में कहा गया है कि इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के तिथि से पूर्व तक रजिस्ट्रीकृत वाहनों पर संदेय कर के विलम्ब संदाय हेतु शास्ति के संदाय से इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के तिथि से तीन माह की अवधि के लिए छूट प्रदान की गई है।
जारी अधिसूचना के तहत ऐसे वाहन स्वामी अथवा उनके विधिक वारिस, जिनके मामले विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लम्बित हों, जिनके कर/शास्ति के विरूद्ध अपील/पुनरीक्षण, उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) अथवा उप परिवहन आयुक्त (यात्रीकर) के समक्ष लम्बित हों, पात्र होंगे। वाहन स्वामियों को वाद प्रत्याहृत करने के लिए, यथास्थिति सम्बन्धित न्यायालयों/उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र)/उप परिवहन आयुक्त (यात्रीकर), के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होगा। परिवहन यानों के समस्त स्वामी अथवा उसके विधिक वारिस, जिनके विरूद्ध इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के तिथि तक कर एवं शास्ति हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, भी इस अधिसूचना के अधीन पात्र होंगे।
अधिसूचना में कहा गया है कि स्वामी अथवा उसके विधिक वारिस को विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)/कराधान अधिकारी को तिपहिया एवं हल्के मोटर यानों (7500 कि0ग्रा0 सकल यान भार तक) के मामले में आवेदन शुल्क के रूप में 200/- रूपये की धनराशि एवं अवशेष यानों हेतु आवेदन शुल्क के रूप में 500/- रूपये की धनराशि सहित आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के तिथि से अधिसूचना के प्रभावी होने के तिथि तक किया जायेगा। निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात स्वीकार नहीं किया जायेगा। इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के तिथि से पूर्व किसी वाहनों के विरूद्ध जमा कर एवं शास्तियॉं प्रतिदेय नहीं होगी। स्वामी, यानों पर बकाया देय करों की कुल धनराशि ‘एकमुश्त’ जमा करेगा।
PUBLISHED BY:- ANKUSH PAL…