किसान पंजीकरण न होने पर नहीं मिलेगा किसान सम्मान निधि का लाभ — अपर जिलाधिकारी

UP Special News

उरई/जनमत/31 दिसम्बर 2024। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व संजय कुमार ने अपने कार्यालय में उप कृषि निदेशक, सीएससी के प्रभारी के साथ बैठक कर किसानों के फार्मर रजिस्ट्री हेतु पंचायत भवन व सीएससी में कराने हेतु कड़े निर्देश दिए।
अपर जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार एग्री स्टैक योजना के तहत किसान कार्ड बनवाकर किसानों को पारदर्शी तरीके से योजनाओं का लाभ देने के लिए काम कर रही है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे फार्मर रजिस्ट्री अवश्य कराएं, अन्यथा अगली किसान सम्मान निधि का लाभ अवरुद्ध हो जाएगा। किसानों को अब बिना फार्मर रजिस्ट्री के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। शासन ने इसके लिए फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य कर दिया है। सीएससी व पंचायत भवन पर पहुंचकर किसान अपना फार्मर रजिस्ट्री बनवा सकते हैं। इसके अलावा कृषि, राजस्व व पंचायत विभाग इसके लिए किसानों को जागरूक करें। जनपद में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ करीब एक लाख 86 हजार किसानों को दिया जा रहा है। किसानों को अब इस योजना का लाभ लेने के लिए फार्मर रजिस्ट्री करानी पड़ेगी। बिना इसके अब किसी भी किसान को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं दिया जाएगा। 15 जनवरी तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं होने पर किसान सम्मान निधि की राशि रूक जाएगी। फार्मर रजिस्ट्री बनवाने के लिए किसानों को आधार कार्ड, मोबाइल जिस पर ओटीपी आयेगा, खतौनी की छाया प्रति लेकर अपने नजदीकी कामन सर्विस सेंटर व सीएससी पर जाकर अपने फॉर्मर रजिस्ट्री की आईडी बनवा सकते हैं।
इस अवसर पर उप कृषि निदेशक इसके उत्तम, सीएससी प्रभारी आलोक आदि सहित सम्बंधित अधिकारी मौजूद रहे।

REPORTED BY SUNIL SHARMA

PUBLISHED BY MANOJ KUMAR