एटा (जनमत ) :- एटा जिले के जैथरा थाना क्षेत्र के छोटी जरारी गांव में पुलिस और प्रशासन ने गिरोह बंद अधिनियम के तहत बड़ी कार्यवाही करते हुए शराब माफिया की ढाई बीघा अचल संपत्ति चिन्हित कर जब्त की गई है।
शराब माफिया के विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन व डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर एटा पुलिस ने गैंगस्टर की कार्यवाही के बाद अवैध कार्यों से अर्जित की गई चल अचल संपत्ति को जब्त किया गया है।
शराब माफिया दिनेश यादव पुत्र कृपाल सिंह यादव निवासी ग्राम छोटी जरारी थाना जैथरा जनपद एटा द्वारा अवैध कार्यों से खरीदी हुई डेढ़ बीघा कृषि भूमि को अपनी पत्नी सीमा देवी के नाम किया गया था जिस पर एटा के डीएम अंकित कुमार अग्रवाल के निर्देशन पर गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14 / 1 के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही करते हुए जिला प्रशासन ने कृषि योग्य भूमि को जब्त कर लिया है।
उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में जिलाधिकारी अंकित अग्रवाल व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उदय शंकर सिंह के निर्देश में उप जिलाधिकारी अलीगंज मानवेंद्र सिंह थाना अध्यक्ष जैथरा सुधीर कुमार सिंह व संदीप राणा द्वारा भारी मात्रा में पुलिस बल की मौजूदगी में शराब माफिया दिनेश यादव पुत्र कृपाल सिंह निवासी ग्राम छोटी जरारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए अवैध शराब कारोबार से अर्जित की गई कृषि योग्य भूमि को चिन्हित कर गिरोह बंद अधिनियम की धारा 14/1 के तहत कठोर कार्यवाही करते हुए भूमि को जब्त किया गया है।
उप जिलाधिकारी अलीगंज मानवेंद्र सिंह ने बताया कि शराब माफिया दिनेश यादव की कृषि योग्य भूमि शासन और प्रशासन के आदेश पर जप्त की गई है जिसकी कीमत (415000)
तय हुई है।
एटा के एसएसपी उदय शंकर सिंह द्वारा पूर्व में ही अपने अधीनस्थों को शराब प्रकरण में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध गुंडा गैंगस्टर जैसी कठोर कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट की धारा 14/1 के तहत जैथरा कोतवाली में धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम के तहत दिनेश यादव नाम के शराब माफिया की अचल संपत्ति को जब्त कराया गया है और ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी भी कराई गई है।जब्त कृषि योग्य भूमि पर पोस्टर भी लगा दिया गया है।
Reported By – Nand Kumar
Published By- Vishal Mishra