मुजफ्फरनगर (जनमत) :- मुजफ्फरनगर में चार साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त अनिल को अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-1 आरती फौजदार ने यह फैसला सुनाया।सहायक शासकीय अधिवक्ता कुलदीप पुंडीर, प्रदीप बालियान और विक्रांत राठी ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव में 27 जनवरी 2019 को युवक अनिल अपने पड़ोसी की चार साल की मासूम बच्ची को टॉफी दिलाने के बहाने घर से ले गया। काफी देर तक बच्ची घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने तलाश शुरू की। बावन दर्रा पुल के नीचे अनिल मासूम के साथ दुष्कर्म करते हुए मिला। आसपास के लोगों की मदद से परिजनों ने आरोपी को दबोच लिया और पुलिस के सुपुर्द कर दिया।
इसके बाद मासूम को जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। वहीं पीड़ित के चाचा की ओर से आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। इस मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधी पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-1 आरती फौजदार ने की।अदालत ने अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि धारा 6 (2) पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत पीड़िता को क्षतिपूर्ति के लिए दी जाएगी। अभियुक्त की जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।
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