लखनऊ (जनमत) :- फुटकर विक्रेताओं हेतु खनिज भंडारण विक्रय के सम्बन्ध में निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उत्तर प्रदेश डॉ रोशन जैकब ने बताया कि उप खनिजों के फुटकर विक्रेताओं को अधिकतम 100 घन मीटर तक उप खनिज भंडारण /विक्रय हेतु पंजीकरण किया जाना जरूरी है । इस संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि विभागीय पोर्टल ugdgm.in पर फुटकर उप खनिज विक्रेता को पंजीकरण के ब्लॉक पर अप्लाई कर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा ।पंजीकरण हेतु नाम, पता ,मोबाइल नंबर ,ईमेल आईडी भरकर अपना लांगिन बनाया जाएगा ।लागिन करने के उपरांत प्रपत्र प्रदर्शित होगा, जिसमें आवेदक द्वारा आवेदित क्षेत्र से संबंधित जानकारियां मय अभिलेख भरी जाएंगी। (यथा उपखनिज का नाम ,उपखनिज की मात्रा ,क्षेत्र से संबंधित अभिलेख) तथा प्रपत्र के फोटो अपलोड करना अनिवार्य होगा ।
उक्त जानकारियों को भरकर आवेदक द्वारा आवेदन सबमिट किया जाना होगा, जिसके पश्चात आवेदक को पोर्टल से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। पंजीकरण ऑनलाइन ही किया जाएगा। पंजीकरण प्रपत्र का प्रिंट लेकर भंडारण स्थल पर उसे चस्पा किया जाएगा .इस संबंध में डा०रोशन जैकब ने जिलाधिकारियों से अपेक्षा की है कि वह विभागीय पोर्टल ugdgm.in पर “ऑनलाइन एप्लीकेशन माइन मित्र” का व्यापक प्रचार कराने के साथ-साथ आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं उसका निस्तारण ऑनलाइन माध्यम से कराने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
Posted By:- Ankush/Dhirendra Srivastava
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