भाजपा सांसद कमलेश पासवान को कोर्ट ने दिया 15 दिन के अंदर सरेंडर का आदेश

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गोरखपुर(जनमत):- बासगांव से भाजपा सांसद कमलेश पासवान सहित छह लोगों की तरफ से डेढ़ साल की सजा के खिलाफ की गई अपील को विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट ने निरस्त कर दिया| अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आत्मसमर्पण करने का आदेश हुआ हुआ था, जाम और धरना-प्रदर्शन के एक मामले में नवम्बर-2022 में सांसद कमलेश पासवान सहित आठ लोगों को कोर्ट ने डेढ़ साल की सजा तथा प्रत्येक को दो-दो हजार रुपये अर्थ दंड से किया था दंडित|

कमलेश पासवान के अलावा सजा पाने वालों में गुलरिहा थाना क्षेत्र के मेडिकल कालेज निवासी रामवृक्ष यादव, राजीसेमरा निवासी महेश पासवान, चंद्रेश पासवान, सराय निवासी रामआसरे, खोराबार थाना क्षेत्र के रायगंज निवासी सुनील पासवान व चिलुआताल थाना क्षेत्र के मानबेला निवासी खुदुस उर्फ घुहुस भी शामिल थे| अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रभाष त्रिपाठी की कोर्ट ने जुर्म सिद्ध पाए जाने पर सुनाई थी सजा|

सांसद सहित छह लोगों ने एमपी एमएलए कोर्ट में की थी अपील,  विशेष न्यायाधीश ने यह अपील निरस्त कर 15 दिन में सरेंडर करने का आदेश दिया| अखिलेश-शिवपाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जाम की थी सड़क, घटना के समय कमलेश पासवान सपा में थे, समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव व अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदेश भर में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया था विरोध प्रदर्शन| 16 जनवरी 2008 का है मामला, नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने का हुआ था प्रयास|

Reported By:- Ajit Singh

Posted By:- Amitabh Chaubey