सोनभद्र (जनमत):- उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की दुद्धी सीट से भाजपा विधायक रामदुलार गोंड की करतूत मानवता को शर्मसार करने वाली है। नाबालिग से दरिंदगी के मामले में नौ साल बाद दोषी करार होने पर विधायक को 25 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। आपको बता दे की रामदुलार गोंड पर करीब आठ साल पहले एक किशोरी के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा था। पीड़िता के पिता की तहरीर पर म्योरपुर पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन की थी। तब रामदुलार गोंड विधायक नहीं थे। पॉक्सो कोर्ट में मुकदमे का ट्रायल चल रहा था।
वहीँ विधायक चुने जाने के बाद पत्रावली एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दी गई। इस कोर्ट में भी बहस नवंबर में ही पूरी कर ली गई थी, मगर बाद में पीठासीन अधिकारी के तबादले के चलते फैसला नहीं आ सका था। नए पीठासीन के पदभार ग्रहण करने के बाद बहस पूरी हुई। वहीँ म्योरपुर थाने में दर्ज मुकदमे के मुताबिक, रामदुलार ने नाबालिग को धमकाया और एक वर्ष तक दुष्कर्म करता रहा। तहरीर के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज किया था। वहीं अर्थदंड की समूची धनराशि पीड़िता को मिलेगी और विधायक की सदस्यता भी खत्म हो सकती है। एमपी-एमएलए कोर्ट से विधायक रामदुलार गोंड को सजा सुनाए जाने के बाद पीड़िता के भाई ने खुशी जाहिर की। पीड़िता के भाई ने कहा कि अदालत के फैसले वे वह बेहद खुश है। नौ साल के संघर्ष के बाद आज उसे न्याय मिला है।
REPORT- MANOJ KUMAR…
PUBLISHED BY:- ANKUSH PAL….