गोरखपुर ( जनमत ) :- उत्तर प्रदेश की गोरखपुर ज़िले में बैंक ऑफ बड़ौदा बेतियाहाता द्वारा फर्जी तरीके से राजस्व की जमीन को बेच कर रकम हड़प लिये जाने के के बाद सोमवार को मंडलायुक्त की पहल पर एसएसपी ने कैंट थाने में मुख्य प्रबंधक समेत पांच लोगो के खिलाफ मुकदमा दर्ज़ हुआ है । बताया जाता है कि बेतियाहाता निवासी राजीव मिश्र पुत्र स्वर्गीय मेजर शेषमणि मिश्र द्वारा अख़बार में 29 अक्टूबर 2020 की सूचना के उपरान्त भाग लिया जिसमें पीड़ित को तीन प्लाट मिला बैंक द्वारा सूचित किया गया कि छबीस लाख चौवन हज़ार चार सौ रूपये 15 दिनों के अन्दर जमा किया जाये , जिससे रजिस्ट्री किया जा सके। पीड़ित द्वारा उक्त रकम बैंक में जमा कर दिया गया। बैंक द्वारा 11 दिसम्बर 2020 को बैंक द्वारा तीनों प्लाटों का सेल सर्टीफिकेट प्राप्त कराया गया तथा बैंक के अधिकारी पंकज कुमार, अनिल कुमार सिंह और वसंत चौधरी, मनोरंजन बोई मुख्य प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा, गोरखपुर के माध्यम से नीलामी द्वारा प्राप्त हुए जमीन के पास ले जाकर इशारे के माध्यम से प्लाटों को दिखाया गया और कहा गया कि प्लाटों पर मिट्टी पाटने का कार्य शुरू करें।
कुछ दिनों बाद आपको रजिस्ट्री कर दिया जायेगा। इसके बाद प्रार्थी द्वारा वहां मिट्टी पाटने एवं लेवलिंग कराने का कार्य किया जाने लगा। 23 दिसंबर 2020 को सदर तहसील गोरखपुर की राजस्व टीम द्वारा आकर मिट्टी पाटने एव लेवलिंग के कार्य को रोक दिया गया और कहा कि यह सरकारी सार्वजनिक पोखरा है। इस पर किसी प्रकार का निर्माण व कब्जा नहीं किया जा सकता। इस घटना की सूचना पीड़ित द्वारा दिनाक 31 दिसम्बर 2020 को बैंक के अधिकारियों और उच्च अधिकारियों को लिखित सूचना दिया गया, जिसके जवाब में बैंक के द्वारा लिखित रूप से कहा गया कि हमने पैसा ले लिया तथा जमीन दिखा दिया, अब आप समझे व आपका कार्य। इसके उपरान्त पीड़ित द्वारा जिलाधिकारी गोरखपुर को जमीन की पैमाइश की प्रार्थना की गयी। इसके क्रम में पीड़ित के प्रार्थना-पत्र के जवाब में लिखा गया कि यह सरकारी जमीन है। इसकी सूचना पीड़ित द्वारा बैंक के उच्च अधिकारी कुंवरजीत चौहान से स्वयं जाकर मिला और बताया। लेकिन कोई समाधान नहीं निकला।
पीड़ित का आरोप है कि सरकारी जमीन को अपने बैंक में बंधक दिखा कर मुझे बेच दिया गया तथा मेरे द्वारा जमा किये गये व मिट्टी पाटने व लेवल के खर्च में सात लाख कुल मिलाकर तैतिस लाख चौबीस हज़ार चार सौ हड़प लिया गया तथा अब देने से इंकार किया जा रहा है। इस घटना के बाद पीड़ित द्वारा आयुक्त गोरखपुर को लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसके उपरान्त जांच कर अपर आयुक्त द्वारा लिखा गया गया कि बैंक के अधिकारियों द्वारा धोखाघड़ी की गई है, बैंक के कर्मचारियों व अधिकारियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराया जाये ।एसएसपी के निर्देश पर मुख्य प्रबंधक समेत पांच के खिलाफ धारा 420, 406 व 506 का मुकदमा दर्ज़ हुआ।
Reported By – Angad Rai
Published By – Vishal Mishra