अयोध्या/जनमत। जनपद में बच्चो को कोचिंग व लाइब्रेरी में शिक्षा दे रही संस्थाये अब बिना पंजीकरण कराये नहीं संचालित हो पायेगी। जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार आर्य ने बताया कि सरकार की गाइडलाइन आई है कि कोचिंग और लाइब्रेरी में दो या तीन से अधिक बच्चें किसी भी माध्यम से पढ़ रहे हो। माध्यम चाहे जो भी हो चाहे अध्यापक शिक्षा दें या बच्चों को एकत्रित करके बच्चों को पुस्तक के माध्यम से पढ़ाया जाए।
अगर तीन से अधिक बच्चे हैं तो उन कोचिंग या लाइब्रेरी का उस संस्था का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से कराना होगा। और सभी कोचिंग में लाइब्रेरी में सीसीटीवी कैमरा, बेंच, पेय जल, बच्चों के बैठने की उचित व्यवस्था यह सब चीज उपलब्ध होना चाहिए। और कोचिंग व लाइब्रेरी में तीन या तीन से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं। उन संस्थाओं का पंजीकरण होना अनिवार्य है।
प्राइवेट सभी शिक्षण संस्थाएं जो बच्चों को एकत्रित कर शुल्क लेकर शिक्षा दे रही, वो सरकारी राजकोष में शुल्क जमा कर अपनी संस्थाओ का पंजीकरण करवा कर ही कोचिंग और लाइब्रेरी में शिक्षण व्यवस्था संचालित करें। अगर जाँच में बिना पंजीकरण के कोई भी कोचिंग या लाइब्रेरी संस्था पाई गई तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा और उनको बंद करवाया जाएगा। इसलिए सभी शिक्षण संस्थाएं अपना पंजीकरण करवा कर ही कोचिंग व लाइब्रेरी को चलाएं।
REPORTED BY – AZAM KHAN
PUBLISHED BY – MANOJ KUMAR