लखनऊ(जनमत):- प्रत्येक यात्री गाड़ी में रेल प्रशासन के द्वारा आपात स्थिति में ट्रेन रोकने के लिए अलार्म चेन की व्यवस्था की गयी है, जिसका बिना उचित और पर्याप्त कारण के प्रयोग करना दंडनीय अपराध है, ऐसा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध रेलवे एक्ट की धारा 141 के तहत दण्ड का प्रावधान है, साथ ही अवैध वेंडरों तथा ओवरचार्जिंग की रोकथाम के लिए रेल प्रशासन द्वारा स्टेशन पर स्थित खान – पान स्टालों पर उपलब्ध सामानों की रेट लिस्ट लगायी गई है, विभिन्न माध्यमों जैसे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया, सोशल मीडिया, स्टेशनों पर एनाउंसमेंट के माध्यम से रेल यात्रियों को जागरूक भी किया जा रहा है कि यदि कोई वेंडर/खान-पान स्टाल वाला MRP से अधिक पैसों कि मांग करता है तो रेल यात्री हेल्प लाइन नंबर 139, रेल मदद एप व स्टेशन पर मौजूद अधिकारियों से इस विषय में शिकायत भी कर सकते हैं |
लखनऊ मण्डल में चलाये जा रहे विभिन्न अभियानों के क्रम में बिना उचित कारण चेन खीचने वालों पर कार्यवाही करते हुये मई 2022 से 13.06.22 तक लखनऊ मण्डल में कुल 171 केस दर्ज़ करके 104 लोंगो को गिरफ्तार किया गया और उनपर रेलवे नियम के अंतर्गत कार्यवाही की गयी तथा कुल 40,500/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया | इसी क्रम में अनाधिकृत वेंडरों पर कार्यवाही करते हुये मई 2022 से 13.06.22 तक लखनऊ मण्डल में कुल 361 केस दर्ज करके 360 अनाधिकृत वेंडरो को गिरफ्तार कर कार्यवाही करते हुए लगभग 3,89,600/- रूपये जुर्माना स्वरूप वसूला किया गया |
रेल प्रशासन अपने सम्मानित यात्रियों से अनुरोध करता है कि बिना उचित एवं पर्याप्त कारण के चेन पुलिंग न करें ,ऐसा करना दंडनीय अपराध है तथा खान-पान का सामान भी अधिकृत वेंडरों से ही लें और MRP से अधिक मूल्य मांगने पर हेल्प लाइन नंबर 139, रेल मदद एप व स्टेशन पर मौजूद अधिकारियों से शिकायत कर सकते हैं। उक्त जानकारी रेखा शर्मा(वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक उत्तर रेलवे, लखनऊ) के द्वारा प्राप्त हुई|
Posted By:- Amitabh Chaubey