अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने पर जिला प्रशासन “सतर्क”…

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अमेठी (जनमत):- अक्षय तृतीया पर होने वाले बाल विवाह को लेकर जिला प्रोबेशन विभाग सक्रिय हो गया है।जिले के प्रोबेशन अधिकारी अनिल कुमार मौर्य ने जानकारी दी कि अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह को रोकने की अपेक्षा की गयी है,जिसके तहत 10 मई को अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह को रोकने हेतु निर्देशित किया गया है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि वर्तमान समय में भी बाल विवाह प्रचलित होने के दृष्टिगत कुछ स्थानों पर अक्षय तृतीया के अवसर पर सामूहिक बाल विवाह सम्पन्न कराये जाने की कुप्रथा प्रचलित है,जिसको रोका जाना अत्यन्त आवश्यक है ऐसे बाल विवाह को शासन द्वारा अवैधानिक घोषित किया गया है.

जिसे रोकने के लिये शासन द्वारा निरन्तर प्रयास किये जा रहे है तथा बाल विवाह जैसी कुप्रथा के विरूद्ध बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 अस्तित्व में है।इस सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि बाल विवाह बच्चों के अधिकारों का अतिक्रमण करता है, जिससे उन पर हिंसा, शोषण तथा बच्चों के स्वास्थ्य आदि का खतरा बना रहता है तथा बाल विवाह अवैधानिक है। इस क्रम में उन्होंने जनसामान्य से अपील किया है कि किसी भी दशा में बाल विवाह को मान्यता न दिया जाय एवं 10 मई को अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने में अपेक्षाकृत सहयोग प्रदान करें।

REPORTED BY:- RAMJI MISHRA…

PUBLISHED BY:- ANKUSH PAL…