औरैया (जनमत):- औरैया कोर्ट द्वारा दस्यु सुंदरी सीमा परिहार समेत चार लोगों को अपहरण के मामले में कोर्ट ने चार चार साल की सुनाई सजा एवं पांच पांच हजार रुपए अर्थ दंड से किया गया दंडित। औरैया जिले का जब औरैया थाना हुआ करता था और जिला इटावा तब 19मार्च 1994 को ग्राम गाडिया बक्शीराम गांव में श्री कृष्ण अपने भाई के साथ ट्यूब वेल पर सोया हुआ था तभी लालाराम गिरोह द्वारा श्री कृष्ण के भाई प्रमोद उम्र 35 बर्ष का गिरोह द्वारा अपहरण कर लिए गया था जिसमें सीमा परिहार समेत 9 लोगों के खिलाफ श्री कृष्ण द्वारा थाना औरैया में मामला दर्ज कराया गया वही लाला राम के एनकाउंटर के बाद सीमा परिहार ने आत्म समर्पण कर दिया था केस पहले इटावा जिला होने के नाते वहां चला था उसके वाद औरैया जिला बनने के बाद औरैया में चला जहां पर अपहरण के पांच आरोपियों की मृत्यु हो चुकी है। सीमा परिहार समेत चार लोगों को 365 अपहरण के मामले मे दोषी मानते हुए एडीजे दस्यु अधिनियम प्रभावित क्षेत्र सुनील कुमार द्वारा सीमा परिहार समेत चार लोगों को चार चार साल की सजा के साथ साथ पांच पांच हजार रुपए से दंडित किया गया है ।
शासकीय अधिवक्ता अभिषेक कुमार मिश्रा द्वारा बताया गया |यह घटना गाड़िया बक्शीराम गांव की घटना 19 मार्च 1994 की बताई जा रही है।जिसमें वादी मुकदमा के भाई श्री कृष्ण एवं उनके भाई ट्यूब वेल पर सो रहे थे तभी दस्यु सुंदरी सीमा परिहार एवं लालाराम के द्वारा उसका अपहरण कर लिया गया था जिसमें नौ लोगों को अभियुक्त बनाया गया था जिसमें दौरान विचारण पांच अभियुक्तों की मृत्यु हो चुकी है। जिसमें कल धारा 365 में अपहरण का दोषी मानते हुए एडीजे दस्यु अधिनियम प्रभावित क्षेत्र द्वारा सुनील कुमार द्वारा दोषी सिद्ध किया गया था। जिसमें सीमा परिहार के साथ साथ कृष्णा छोटे अनिरुद्ध चार लोगों को चार-चार वर्ष की सजा पांच पांच वर्ष की अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है।जिसमें अभियोजन की और से हमारे साथ साथ अपर जिला सासकीय अधिवक्ता मुकेश कुमार पोरवाल द्वारा को ओर से पैरवी की गई है।
Reported By- Arun Kumar
Published By- Ambuj Mishra