प्रयागराज(जनमत):- बसपा पार्टी के विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ 24 वर्ष पुराने नंदकिशोर रुंगटा अपहरण कांड के वादी को विस्फोटक से उड़ा देने की धमकी देने के मामले में एमपी/एमएलए की विशेष कोर्ट में शुक्रवार को गवाही दर्ज कराई गई। इस मामले में अदालत ने मुख्तार अंसारी को दोषी पाया था।
नंद किशोर रुंगटा के बड़े भाई महावीर प्रसाद रुंगटा की गवाही को कोर्ट ने दर्ज कर लिया है। वाराणसी जनपद के थाना भेलूपुर पर महावीर प्रसाद रुंगटा ने 1दिसंबर वर्ष 1997 को F. I.R दर्ज कराई थी कि 5 नवंबर वर्ष 1997 को शाम 5 बजे टेलीफोन पर मुख्तार अंसारी ने उन्हें धमकी दी कि अगर उसने पुलिस की मदत की तो उसे बम से उड़ा दिया जाएगा।
वही पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत कर चुकी है | वही इस मामले में अंसारी की तरफ से अस्पताल का डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र भी दिया गया था। जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया था। माफिया मुख्तार मौजूदा समय में बांदा जिला कारागार में बंद है।